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बाल विवाह: असम में अब तक 1,800 से अधिक गिरफ्तार
बाल विवाह: असम में अब तक 1,800 से अधिक गिरफ्तार
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बाल विवाह पर व्यापक कार्रवाई में अब तक 1,800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बाल विवाह पर व्यापक कार्रवाई में अब तक 1,800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाल विवाह के खिलाफ “युद्ध” धर्मनिरपेक्ष होगा और किसी एक समुदाय को लक्षित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इस तरह की शादियों में मौलवियों और पुजारियों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।” दरअसल असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर है, जिसका प्राथमिक कारण बाल विवाह है।बता दें कि पिछले दिनों असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है, जबकि जिन पुरुषों ने 14-18 साल की उम्र की किशोर लड़कियों से शादी की है, उन पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का फैसला किया है।
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
बाल विवाह: असम में अब तक 1,800 से अधिक गिरफ्तार
असम में बाल विवाह के खिलाफ दर्ज हुई 4000 से अधिक प्राथमिकी (FIR) में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बाल विवाह पर व्यापक कार्रवाई में अब तक 1,800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
“वर्तमान में बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी गिरफ्तारी चल रही है। मैंने असम पुलिस से महिलाओं पर होने वाले अक्षम्य और जघन्य अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ काम करने को कहा है,” एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि
बाल विवाह के खिलाफ “युद्ध” धर्मनिरपेक्ष होगा और किसी
एक समुदाय को लक्षित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा,
“इस तरह की शादियों में मौलवियों और पुजारियों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।” दरअसल असम में मातृ और शिशु
मृत्यु दर की उच्च दर है, जिसका
प्राथमिक कारण बाल विवाह है।
बता दें कि पिछले दिनों असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है, जबकि जिन पुरुषों ने 14-18 साल की उम्र की किशोर लड़कियों से शादी की है, उन पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का फैसला किया है।