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Adani-Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, SEBI से मांगी रिपोर्ट
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सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
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सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को अपनी चल रही जांच को दो महीने में पूरा कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच अदाणी समूह ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। अदानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने ट्वीट किया, "अडानी समूह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देगा। सच्चाई की जीत होगी।"बता दें कि इसी साल 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अदाणी समूह से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में अदाणी समूह के बारे में शेयरों की कीमत गलत ढंग से बढ़ाने और वित्तीय हेरफेर के दावे किए गए थे। इस मुद्दे पर भारतीय संसद में भी गतिरोध देखने को मिला था। हालांकि अदाणी समूह ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय संसद में बहस, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट
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Adani-Hindenburg Row: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, SEBI से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अदाणी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर जांच के लिए छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। अदालत ने दो महीने में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने को कहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
"समिति वास्तविक स्थिति का समग्र मूल्यांकन करेगी, निवेशकों को अधिक जागरूक बनाने के उपायों का सुझाव देगी और शेयर बाजारों के लिए मौजूदा नियामक उपायों को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी," भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को अपनी चल रही जांच को दो महीने में पूरा कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस बीच अदाणी समूह ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। अदानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने ट्वीट किया, "अडानी समूह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देगा। सच्चाई की जीत होगी।"
बता दें कि इसी साल 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से
अदाणी समूह से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में अदाणी समूह के बारे में शेयरों की कीमत गलत ढंग से बढ़ाने और वित्तीय हेरफेर के दावे किए गए थे। इस मुद्दे पर
भारतीय संसद में भी गतिरोध देखने को मिला था। हालांकि अदाणी समूह ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।