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मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल का रेड नोटिस अनिवार्य नहीं: सीबीआई
मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल का रेड नोटिस अनिवार्य नहीं: सीबीआई
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सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही के लिए इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है।
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भारतीय जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही के लिए इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया है, जिसके बाद वह दुनिया भर में बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि भारत द्वारा किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगुआ और बारबुडा में अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इंटरपोल द्वारा वापस लिए गए रेड नोटिस से पूरी तरह प्रभावित नहीं है। उसी साल सीबीआई के अनुसार चोकसी ने इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण के लिए आयोग (CCF) से संपर्क किया और रेड नोटिस के गैर-प्रकाशन के लिए अनुरोध किया। CCF इंटरपोल के भीतर एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें विभिन्न देशों के निर्वाचित वकील शामिल होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इंटरपोल के चैनलों के माध्यम से संसाधित सभी व्यक्तिगत डेटा संगठन के नियमों के अनुरूप हों। सीबीआई से परामर्श के बाद CCF ने चोकसी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया और इंटरपोल ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर दिसंबर 2018 में भगोड़े व्यवसायी के खिलाफ एक रेड नोटिस प्रकाशित किया। सीबीआई ने नोट किया कि उन्होंने रेड नोटिस के प्रकाशन से पहले मेहुल चोकसी के ठिकाने का पता लगा लिया था और उसके प्रत्यर्पण के लिए कदम भी उठाए गए थे और एहतियात के तौर पर रेड नोटिस को बरकरार रखा गया था। सीबीआई ने कहा कि चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही एंटीगुआ और बारबुडा में चल रही थी और चोकसी ने इंटरपोल की वेबसाइट से रेड नोटिस को हटाने के लिए 2019 में CCF से संपर्क किया। CCF ने 2020 में फिर से उनकी याचिका खारिज कर दी। मेहुल चोकसी और कई अन्य के खिलाफ 15 फरवरी, 2018 को पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।
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रेड नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं, मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण, सीबीआई ने किया बयान जारी, चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को वापस, इंटरपोल ने लिया नोटिस वापिस
रेड नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं, मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण, सीबीआई ने किया बयान जारी, चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को वापस, इंटरपोल ने लिया नोटिस वापिस
मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल का रेड नोटिस अनिवार्य नहीं: सीबीआई
रेड कॉर्नर नोटिस का उद्देश्य किसी भी वांछित व्यक्ति को खोजने, उसको वापस देश लाने या इसी तरह की कार्रवाई के उद्देश्य से उसे हिरासत, गिरफ्तारी या आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना है।
भारतीय जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही के लिए इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया है, जिसके बाद वह दुनिया भर में बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है।
"विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे समन्वय में' मेहुल चोकसी जैसे वांछित अपराधियों के आंदोलनों की बारीकी से निगरानी करना जारी रखती है और स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि 'यह केवल इंटरपोल चैनलों पर निर्भर नहीं है," सीबीआई ने आगे कहा।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि भारत द्वारा किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगुआ और बारबुडा में अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इंटरपोल द्वारा वापस लिए गए रेड नोटिस से पूरी तरह प्रभावित नहीं है।
सीबीआई की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि सीबीआई जो भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी है ने फरवरी 2018 में मेहुल चोकसी का पता लगाने के लिए डिफ्यूजन जारी किया था और चोकसी के एंटीगुआ और बारबुडा में ट्रेस होने के बाद सीबीआई ने अगस्त 2018 में एंटीगुआ और बारबुडा के सक्षम अधिकारियों को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था।
उसी साल सीबीआई के अनुसार चोकसी ने इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण के लिए आयोग (CCF) से संपर्क किया और रेड नोटिस के गैर-प्रकाशन के लिए अनुरोध किया। CCF इंटरपोल के भीतर एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें विभिन्न देशों के निर्वाचित वकील शामिल होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इंटरपोल के चैनलों के माध्यम से संसाधित सभी व्यक्तिगत डेटा संगठन के नियमों के अनुरूप हों।
सीबीआई से परामर्श के बाद CCF ने चोकसी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया और इंटरपोल ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर दिसंबर 2018 में भगोड़े व्यवसायी के खिलाफ एक रेड नोटिस प्रकाशित किया। सीबीआई ने नोट किया कि उन्होंने रेड नोटिस के प्रकाशन से पहले मेहुल चोकसी के ठिकाने का पता लगा लिया था और उसके प्रत्यर्पण के लिए कदम भी उठाए गए थे और एहतियात के तौर पर रेड नोटिस को बरकरार रखा गया था।
सीबीआई ने कहा कि चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही एंटीगुआ और बारबुडा में चल रही थी और चोकसी ने इंटरपोल की वेबसाइट से रेड नोटिस को हटाने के लिए 2019 में CCF से संपर्क किया। CCF ने 2020 में फिर से उनकी याचिका खारिज कर दी।
मेहुल चोकसी और कई अन्य के खिलाफ 15 फरवरी, 2018 को पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।