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सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई

© AP Photo / Channi AnandIndia's opposition Congress party leader Rahul Gandhi, speaks during a 5-month-long “Unite India March,” in Jammu, India, Monday, Jan.23, 2023.
India's opposition Congress party leader Rahul Gandhi, speaks during a 5-month-long “Unite India March,” in Jammu, India, Monday, Jan.23, 2023. - Sputnik भारत, 1920, 23.03.2023
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अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत देते हुए 30 दिनों की अवधि तक अपने आदेश पर रोक लगा दी ताकि वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।
भारत के गुजरात राज्य के सूरत जिले की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में टिप्पणी करने के मानहानि मामले में गुरुवार को दोषी पाया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई।
इससे पहले राहुल गांधी सूरत पहुंचे और राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया।

मामला 2019 का है। तब केरल राज्य के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कथित रूप से एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि "सभी चोरों, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों, उनके नाम में मोदी क्यों हैं।"

तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल की इस टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया कि 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया, "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?"
गुजरात से कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने गुरुवार को कहा कि सच्चाई की परीक्षा जा रही हैै और वे इसको लेकर परेशान हैं, लेकिन उनको सच्चाई की जीत की उम्मीद है। उनके अनुसार, गांधी के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनको अवश्य न्याय मिलेगा।
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