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मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को दी जमानत, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

© Photo : Twitter/@RahulGandhiRahul Gandhi
Rahul Gandhi  - Sputnik भारत, 1920, 03.04.2023
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भारत के कर्नाटक राज्य में 2019 के विधानसभा चुनावों में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?"
गुजरात राज्य के सूरत जिले की अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में उनके द्वारा "मोदी उपनाम वाले सभी चोर कैसे होते हें" टिप्पणी पर मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
राहुल गांधी दोपहर में सूरत की सत्र अदालत पहुंचे और 2019 के मानहानि मामले में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की।
पिछले महीने अदालत ने उन्हें आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाते हुए अपील करने करने के लिए 30 दिनों की अनुमति दी और इस दौरान कांग्रेस नेता को दी गई सजा पर भी रोक लगाई।
सजा के ऐलान के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी लोकसभा की सदस्यता गवानी पड़ी थी। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि अदालत उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाएगी जिससे लोकसभा सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता रद्द हो सकेगी।
Indian opposition leader Rahul Gandhi leaves parliament building in New Delhi, Friday, March 24, 2023. - Sputnik भारत, 1920, 24.03.2023
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राहुल गांधी के मानहानि मामले के बारे में आपको क्या जानना चाहिए?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर 2019 में की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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