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इमरान खान को हिरासत में जान से मारने की कोशिश हुई: इमरान के वकील

© Twitter/@iihtishammImran Khan in the court
Imran Khan in the court - Sputnik भारत, 1920, 12.05.2023
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सुप्रीम कोर्ट ने कल खान की अदालत से गिरफ्तारी की आलोचना की जहां वह एक मामले में पेश होने आए थे, यह कहते हुए कि रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को अदालत परिसर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकीलों ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर उन्हें जेल में मारने की साजिश रची गई थी।
खान के वकीलों ने दावा करते हुए कहा कि उन को प्रताड़ित किया गया और उन्हें दिल का दौरा देने के लिए उनके भोजन में इंसुलिन मिलाया गया।
"यह उन्हें मारने का प्रयास है। उसने कहा कि उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा था। उनको बिना शौचालय या बिस्तर के एक गंदे कमरे में रखा गया था और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया क्योंकि उसे सुबह 3 बजे पुलिस लाइन लाया गया था।" समाचार एजेंसी के मुताबिक, उनके वकीलों ने मीडिया को बताया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रमुख इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें दिल का दौरा देने के लिए के लिए एक इंजेक्शन दिया गया था और वॉशरूम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने खान की गिरफ्तारी को अवैध करार करते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया, और आज वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के सामने गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए पेश होंगे और पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि खान अदालत के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित भी करेंगे।
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