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WFI प्रमुख बृज भूषण ने पहलवानों के साथ की छेड़छाड़, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा
WFI प्रमुख बृज भूषण ने पहलवानों के साथ की छेड़छाड़, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा
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भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पीछा करने और छेड़छाड़ के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है
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यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पीछा करने और छेड़छाड़ के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जांच के आधार पर कहा गया है।भारतीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की जांच के बाद फाइल की गई चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 354 डी (पीछा करने) के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें ये भी बताया गया है कि एक मामले में तो बृजभूषण शरण सिंह ने बार-बार उत्पीड़न किया जो शिकायत होने से पहले तक जारी था।आरोपपत्र के अनुसार, पुलिस ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें से पहलवानों, कोचों और रेफरी सहित 15 ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की।बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 13 जून को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। हालांकि, जब दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह से महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के बारे में पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया।
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पहलवानों के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना, बृजभूषण शरण सिंह पर पीछा करने लिए मुकदमा, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई शिकायत, पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि, बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न
पहलवानों के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना, बृजभूषण शरण सिंह पर पीछा करने लिए मुकदमा, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई शिकायत, पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि, बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न
WFI प्रमुख बृज भूषण ने पहलवानों के साथ की छेड़छाड़, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा
बृज भूषण सिंह पर छह में से दो मामलों में धारा 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि चार मामले धारा 354 और 354ए के तहत दर्ज हुए हैं। इन धाराओं में दोषी साबित होने पर पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पीछा करने और छेड़छाड़ के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जांच के आधार पर कहा गया है।
भारतीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छह
महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की जांच के बाद फाइल की गई चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 354 डी (पीछा करने) के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें ये भी बताया गया है कि एक मामले में तो बृजभूषण शरण सिंह ने बार-बार उत्पीड़न किया जो शिकायत होने से पहले तक जारी था।
"आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है और नामित गवाहों को उनके नाम के साथ उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जांच के लिए बुलाया जा सकता है," आरोपपत्र में कहा गया है।
आरोपपत्र के अनुसार, पुलिस ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें से पहलवानों, कोचों और रेफरी सहित 15 ने पहलवानों द्वारा लगाए गए
आरोपों की पुष्टि की।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 13 जून को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। हालांकि, जब दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह से महिला
पहलवानों के यौन उत्पीड़न के बारे में पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया।