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अवैध विवाह मामले में पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने भेजा समन

© AFP 2023 ARIF ALIPakistan's former prime minister, Imran Khan
Pakistan's former prime minister, Imran Khan - Sputnik भारत, 1920, 18.07.2023
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सिविल जज कुदरतुल्ला ने फैसले की घोषणा की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया।
इस्लामाबाद में जिला और सत्र अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी की "अवैध" शादी के खिलाफ मामले को अदालत में स्वीकार्य बताया है और दोनों को 20 जुलाई को तलब किया है, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट।
याचिकाकर्ता मुहम्मद हनीफ ने दावा किया था कि बुशरा बीबी को उनके पूर्व पति ने नवंबर 2017 में तलाक दे दिया था और उनकी 'इद्दत' अवधि समाप्त नहीं होने के बावजूद जनवरी 2018 में खान से शादी की थी और कहा था कि यह "शरिया और मुस्लिम मानदंडों के खिलाफ है।"
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इद्दत तलाक, मृत्यु या अपने पति से किसी अन्य प्रकार के अलगाव के माध्यम से एक महिला की शादी के विघटन के बाद 130 दिनों की प्रतीक्षा अवधि है, जिसके दौरान महिला अविवाहित रहती है।

"खान ने सब कुछ जानने के बावजूद इद्दत के दौरान बुशरा बीबी से शादी की थी," उनके बीच शादी कराने वाले मौलवी मुफ्ती मुहम्मद सईद ने अदालत में अपने बयान में कहा।

साथ ही सईद ने खान के हवाले से कहा कि बुशरा बीबी का नवंबर 2017 को तलाक हो गया था और ऐसी "भविष्यवाणी" थी कि अगर पीटीआई अध्यक्ष बुशरा बीबी से शादी करते हैं तो वे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री बनेंगे।
Pakistan's former Prime Minister Imran Khan speaks during a news conference at his home, in Lahore, Pakistan, Thursday, May 18, 2023. - Sputnik भारत, 1920, 03.06.2023
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बता दें कि पिछले हफ्ते, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को एक सिविल जज के पास भेज दिया और एक अन्य सिविल अदालत के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें शादी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को आपत्तिजनक घोषित किया गया था।
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