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धार्मिक गुरुओं ने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
धार्मिक गुरुओं ने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
Sputnik भारत
11 मई को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
2023-10-17T20:57+0530
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और विशेष विवाह अधिनियम (SMA) में कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया।न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि "गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है", हालांकि, गोद लेने के अधिकार जैसे मुद्दों पर उनकी राय अलग थी।उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों में बाधा न आए और जागरूकता पैदा की जाए कि यह एक मानसिक विकार नहीं है।इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी समलैंगिक व्यक्ति को उसकी लिंग पहचान सुनिश्चित करने के लिए परेशान न किया जाए और उन्हें अपने पैतृक परिवारों में वापस जाने पर मजबूर न किया जाए।धार्मिक गुरुओं ने शीर्ष अदालत के फैसले का किया स्वागत देश के धार्मिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि समलैंगिक विवाह की सभी धर्म निंदा करते हैं।बंसल के विचारों का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय संत समिति (समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं को चुनौती देने वाली पार्टियों में से एक) के महासचिव स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने Sputnik India को बताया कि "यह समलैंगिक होने का सवाल नहीं है, लेकिन हम इसके वैधीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि समलैंगिक विवाह पूरी तरह से अवैध है और यदि कोई अवैध गतिविधि को वैध बनाना चाहता है, तो हमारी संस्कृति कहां रहेगी।"ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉ. इमाम उमेर अहमद इलियासी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे रिश्ते अनैतिक हैं और किसी भी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है।साथी धार्मिक नेताओं द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को दोहराते हुए, नई दिल्ली के जीवंत पूर्व कैलाश क्षेत्र में स्थित चर्च ऑफ ट्रांसफ़िगरेशन के पैरिश प्रीस्ट दृढ़ता से कहते हैं कि समलैंगिक विवाह की धारणा गंभीर रूप से गलत है। उनके अनुसार, वास्तविक विवाह विशेष रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच पवित्र मिलन के लिए होता है।सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस साल 18 अप्रैल को शुरू हुई 10 दिनों की सुनवाई के बाद आया। 20 याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं, जो कई समान-लिंग वाले जोड़ों, एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ताओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा दायर की गईं।
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धार्मिक गुरुओं ने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
11 मई को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में
समलैंगिक विवाहों को कानूनी
मान्यता देने से इनकार कर दिया और
विशेष विवाह अधिनियम (SMA) में कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया।
न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि "गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है", हालांकि, गोद लेने के अधिकार जैसे मुद्दों पर उनकी राय अलग थी।
उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों में बाधा न आए और जागरूकता पैदा की जाए कि यह एक मानसिक विकार नहीं है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी समलैंगिक व्यक्ति को उसकी लिंग पहचान सुनिश्चित करने के लिए परेशान न किया जाए और उन्हें अपने पैतृक परिवारों में वापस जाने पर मजबूर न किया जाए।
धार्मिक गुरुओं ने शीर्ष अदालत के फैसले का किया स्वागत
देश के
धार्मिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि समलैंगिक विवाह की सभी धर्म निंदा करते हैं।
“कुछ असामाजिक लोग हैं जो भारत को पश्चिमी संस्कृति की विकृतियों को स्वीकार करने पर मजबूर करना बहुत चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के मौलिक अधिकारों में बाधा आए, लेकिन इसकी आड़ में वे सभी धर्मों में विवाह की सदियों पुरानी पवित्र व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे।”
विनोद बंसल
विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता
बंसल के विचारों का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय संत समिति (समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं को चुनौती देने वाली पार्टियों में से एक) के महासचिव स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने Sputnik India को बताया कि "यह समलैंगिक होने का सवाल नहीं है, लेकिन हम इसके वैधीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि समलैंगिक विवाह पूरी तरह से अवैध है और यदि कोई अवैध गतिविधि को वैध बनाना चाहता है, तो हमारी संस्कृति कहां रहेगी।"
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉ. इमाम उमेर अहमद इलियासी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे रिश्ते अनैतिक हैं और किसी भी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है।
"प्राकृतिक रिश्ता एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है, लेकिन जब एक पुरुष किसी पुरुष के साथ होता है या एक महिला किसी महिला के साथ होती है, तो यह आपराधिक है और लोगों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए।"
डॉ. इमाम उमेर अहमद इलियासी
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के मुख्य इमाम
साथी धार्मिक नेताओं द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को दोहराते हुए, नई दिल्ली के जीवंत पूर्व कैलाश क्षेत्र में स्थित चर्च ऑफ ट्रांसफ़िगरेशन के पैरिश प्रीस्ट दृढ़ता से कहते हैं कि समलैंगिक विवाह की धारणा गंभीर रूप से गलत है। उनके अनुसार, वास्तविक विवाह विशेष रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच पवित्र मिलन के लिए होता है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस साल 18 अप्रैल को शुरू हुई 10 दिनों की सुनवाई के बाद आया। 20 याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं, जो कई समान-लिंग वाले जोड़ों, एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ताओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा दायर की गईं।