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पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा PTI नेताओं को दी ब्लैंकेट बेल की रद्द
पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा PTI नेताओं को दी ब्लैंकेट बेल की रद्द
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर उच्च न्यायालय (PHC) के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा से संबंधित मामलों में PTI के राजनेताओं को व्यापक राहत दी थी।
2023-10-20T15:38+0530
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इस साल मई में पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से संबंधित मामलों में PTI नेता असद कैसर और अन्य को जमानत दे दी थी।पाकिस्तान के मीडिया समूह डॉन रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद और न्यायमूर्ति मुसरत हिलाली ने PHC के आदेश के विरुद्ध खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत की अपील पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यापक राहत पर आपत्ति जताई और 4 अगस्त, 2023 को पारित आदेश को अगली सुनवाई तक निरस्त कर दिया।पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अगस्त के आदेश के विरुद्ध खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत की अपील पर सुनवाई कर रही थी।PTI नेताओं को जमानत देने के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने पुलिस और अभियोजन विभाग को न मात्र वर्तमान मामले में बल्कि किसी अन्य आपराधिक मामले में प्रतिवादियों असद क़ैसर, रंगाइज़ अहमद, अकीबुल्लाह और अताउल्लाह को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया था।कोर्ट ने इस संबंध में सूबे के सभी न्यायिक अधिकारियों को सर्कुलर भी जारी किया था।
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पेशावर उच्च न्यायालय का आदेश रद्द, इमरान खान की गिरफ्तारी, pti के राजनेताओं को व्यापक राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर उच्च न्यायालय का आदेश किया रद्द, खैबर पख्तूनख्वा (kp) प्रांत की अपील पर सुनवाई, peshawar high court order cancelled, arrest of imran khan, massive relief to pti politicians, supreme court cancels peshawar high court order, hearing on appeal of khyber pakhtunkhwa (kp) province
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पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा PTI नेताओं को दी ब्लैंकेट बेल की रद्द
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर उच्च न्यायालय (PHC) के उस निर्णय को पलट दिया है, जिसमें 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा से संबंधित मामलों में PTI के राजनेताओं को व्यापक राहत दी थी।
इस साल मई में पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से संबंधित मामलों में PTI नेता असद कैसर और अन्य को जमानत दे दी थी।
पाकिस्तान के मीडिया समूह डॉन रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद और न्यायमूर्ति मुसरत हिलाली ने PHC के आदेश के विरुद्ध
खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत की अपील पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यापक राहत पर आपत्ति जताई और 4 अगस्त, 2023 को पारित आदेश को अगली सुनवाई तक निरस्त कर दिया।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अगस्त के आदेश के विरुद्ध खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
PTI नेताओं को जमानत देने के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने पुलिस और अभियोजन विभाग को न मात्र वर्तमान मामले में बल्कि किसी अन्य आपराधिक मामले में प्रतिवादियों असद क़ैसर, रंगाइज़ अहमद, अकीबुल्लाह और अताउल्लाह को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया था।
कोर्ट ने इस संबंध में सूबे के सभी न्यायिक अधिकारियों को सर्कुलर भी जारी किया था।