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पाकिस्तानी अदालत ने 9 मई की हिंसा से जुड़े दो मामलों में इमरान खान को बरी किया
पाकिस्तानी अदालत ने 9 मई की हिंसा से जुड़े दो मामलों में इमरान खान को बरी किया
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जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कई महीनों बाद खुशी की खबर आई जब देश की एक अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ 9 मई की हिंसा से जुड़े दो मामलों में सबूत न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया।
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जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कई महीनों बाद खुशी की खबर आई जब देश की एक अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ 9 मई की हिंसा से जुड़े दो मामलों में सबूत न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया।इमरान पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सत्ता से बाहर हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कई मामलों को लेकर गिरफ्तार कर लिए गया। इसके जवाब में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने पिछले साल कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की थी।न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिब बिलाल ने उन्हें बरी करने के आदेश जारी किए, जिन्होंने मामलों को चुनौती देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री की याचिका को मंजूरी दे दी। खान के खिलाफ ये दोनों मामले इस्लामाबाद के खन्ना पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च और अनुच्छेद 144 के उल्लंघन के लिए मामले दर्ज किए गए थे, खान अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में कैद हैं।
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पाकिस्तानी अदालत ने 9 मई की हिंसा से जुड़े दो मामलों में इमरान खान को बरी किया
इमरान की गिरफ्तारी के बाद, उनके हजारों अनुयायियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में ISI भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी।
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कई महीनों बाद खुशी की खबर आई जब देश की एक अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ 9 मई की हिंसा से जुड़े दो मामलों में सबूत न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया।
इमरान पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सत्ता से बाहर हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कई मामलों को लेकर गिरफ्तार कर लिए गया। इसके जवाब में उनकी पार्टी
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने पिछले साल कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक
संपत्ति में तोड़फोड़ की थी।
"अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अपर्याप्त सबूतों के कारण, PTI संस्थापक को बरी कर दिया गया है," पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक 71 वर्षीय खान को बरी करते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिब बिलाल ने उन्हें बरी करने के आदेश जारी किए, जिन्होंने मामलों को चुनौती देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री की याचिका को मंजूरी दे दी। खान के खिलाफ ये दोनों मामले
इस्लामाबाद के खन्ना पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।
इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च और अनुच्छेद 144 के उल्लंघन के लिए मामले दर्ज किए गए थे, खान अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली
अदियाला जेल में कैद हैं।