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पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की जेल की सजा की निलंबित

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाये जाने के बाद से जेल में हैं।
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पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'तोशखाना' मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

कानूनी मामलों पर इमरान खान के प्रवक्ता नईम हैदर पंजुथा ने कहा कि अदालत ने "खान की सजा को निलंबित करने के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है," उन्होंने कहा कि विस्तृत फैसला बाद में जारी किया जाएगा।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख खान के खिलाफ मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) द्वारा पेश किया गया था।
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इमरान खान: स्टार क्रिकेटर से देश के अपदस्थ पीएम बनने तक का राजनीतिक सफर
पूर्व प्रधानमंत्री 100 से अधिक मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश उनके अनुसार पिछले अप्रैल में संसदीय अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से बाहर होने के बाद उनके खिलाफ लाए गए थे। खान ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ये मामले "राजनीति से प्रेरित" हैं।
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