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पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की जेल की सजा की निलंबित
पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की जेल की सजा की निलंबित
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पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'तोशखाना' मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'तोशखाना' मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख खान के खिलाफ मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) द्वारा पेश किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री 100 से अधिक मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश उनके अनुसार पिछले अप्रैल में संसदीय अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से बाहर होने के बाद उनके खिलाफ लाए गए थे। खान ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ये मामले "राजनीति से प्रेरित" हैं।
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पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की जेल की सजा की निलंबित, तोशखाना' मामले में इमरान खां की रिहाई, इमरान खान की जेल की सजा, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा निलंबित, इमरान को जमानत पर रिहा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान, पाकिस्तान चुनाव आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री पर 100 से अधिक मामलों में मुकदमे, संसदीय अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से बाहर, कानूनी मामलों पर इमरान खान के प्रवक्ता नईम हैदर पंजुथा, imran khan released in 'toshakhana' case, former prime minister imran khan's sentence suspended, imran released on bail, pakistan tehreek-e-insaf imran khan, election commission of pakistan, former prime minister prosecuted in more than 100 cases, parliamentary no-confidence motion out of power, imran khan's spokesperson on legal matters naeem haider panjutha
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पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की जेल की सजा की निलंबित
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाये जाने के बाद से जेल में हैं।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'तोशखाना' मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कानूनी मामलों पर इमरान खान के प्रवक्ता नईम हैदर पंजुथा ने कहा कि अदालत ने "खान की सजा को निलंबित करने के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है," उन्होंने कहा कि विस्तृत फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख खान के खिलाफ मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) द्वारा पेश किया गया था।
पूर्व प्रधानमंत्री 100 से अधिक मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश उनके अनुसार पिछले अप्रैल में संसदीय
अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से बाहर होने के बाद उनके खिलाफ लाए गए थे। खान ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ये मामले "राजनीति से प्रेरित" हैं।