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विशेष अदालत ने साइफर मामले में इमरान खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की रिमांड भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी है, कुरैशी पर भी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन करने का आरोप है।
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पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को साइफर मामले में क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (साइफर) का खुलासा करने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार कर लिया था, उन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने जिला जेल अटॉक में सुनवाई की, जहां इमरान तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त से हिरासत में हैं। यह तीसरी बार है जब इमरान को रिमांड पर जेल भेजा गया है।
अदालत ने खान को जांच पूरी होने तक 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
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