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साइफर मामले में कोर्ट ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाई: रिपोर्ट

© AP Photo / Anjum NaveedPakistan's former Prime Minister Imran Khan, center, is escorted by police officers as he arrives to appear in a court, in Islamabad, Pakistan, Friday, May 12, 2023.
Pakistan's former Prime Minister Imran Khan, center, is escorted by police officers as he arrives to appear in a court, in Islamabad, Pakistan, Friday, May 12, 2023. - Sputnik भारत, 1920, 30.08.2023
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्राप्त उपहारों की उचित घोषणा करने में विफल रहने के कारण 5 अगस्त को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से इमरान खान जेल में कैद हैं।
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने बुधवार को साइफर (वर्गीकृत राज्य दस्तावेज़) से संबंधित मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया।

दरअसल सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद अटक जिला जेल में सुनवाई के बाद न्यायाधीश अबुअल हसनत ज़ुल्करनैन द्वारा जारी अदालत का फैसला आया। फैसले के बाद इमरान खान 13 सितंबर तक हिरासत में रहेंगे।

गौरतलब है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने, एक दिन पहले, उन्हें 100,000 रुपये के जुर्माने के साथ तोशाखाना मामले में तीन साल की जेल के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। साइफर मामले में 30 अगस्त तक न्यायिक रिमांड के कारण वह सलाखों के पीछे हैं। इसलिए, तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट की सजा को निलंबित करने के हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद, उन्हें तुरंत जेल से रिहा नहीं किया गया।
बता दें कि संघीय जांच एजेंसी ने पूर्व प्रधान मंत्री को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद इस महीने की शुरुआत में साइफर मामले में आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया था।
Pakistan's former Prime Minister Imran Khan arrives to sign documents as he submits surety bond over his bails in different cases at an office of Lahore High Court in Lahore, Pakistan - Sputnik भारत, 1920, 29.08.2023
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पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की जेल की सजा की निलंबित
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