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विशेष अदालत ने साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अभियोग टाला

पाकिस्तान के गुप्त कानूनों को तोड़ने वाले साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी का अभियोजन देश की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 23 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।
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पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) के अभियोजक के अनुसार आरोप तय करने के साथ साथ अभियोग दायर किया जाना है जिसके बाद साइफर मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो जायेगी।
FIA ने क्रिकेटर से नेता बने खान पर 18 अगस्त को धारा 5 लागू करने के बाद साइफर मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेता खान ने पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर उन्हें उखाड़ फेंकने की योजना बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों की निंदा की थी।
इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सोमवार को गुप्त रूप से मुकदमा चलाने के खिलाफ खान की अपील खारिज कर चुका है, इसलिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष अदालत ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद दरवाजे के पीछे सुनवाई की।
पाकिस्तानी मीडिया ने FIA के विशेष अभियोजक शाह खावर के हवाले से बताया कि अभियोग की कार्यवाही 23 अक्टूबर को होगी और उस दिन आरोप तय करने के बाद अभियोग दाखिल किया जायेगा जिसके बाद साइफर मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी।
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