इमरान खान अगस्त से ही जेल में हैं, उन पर एक गुप्त राजनयिक केबल का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार खान को एक विशेष अदालत ने अनुमति दी है।
न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्कारनैन ने रावलपिंडी में अदियाला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री खान और उनके बेटों, सुलेमान और कासिम खान के मध्य बातचीत सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।
अदालत ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 17 अक्टूबर को दोषी ठहराए जाएंगे, जिसके बाद मामला अदालत में आधिकारिक तौर से शुरू हो जाएगा। हालाँकि, अदालत ने 17 अक्टूबर को खान और उनके निकट सहयोगी कुरैशी के अभियोग को 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
PTI नेता को पिछले साल अप्रैल में अविश्वास मत से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था और इस वर्ष 5 अगस्त को अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाये जाने के उपरांत उन्हें जेल भेज दिया गया था।
उन्हें प्रारंभ में अटक जिला जेल में कैद किया गया था लेकिन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया लेकिन उन्हें साइफर मामले में फिर से गिरफ्तार कर अटक जेल भेजा गया।