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अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जम्मू-कश्मीर के 'मनोवैज्ञानिक विलय' पर मुहर लगा दी

जम्मू-कश्मीर बहुत पहले ही भारत का अभिन्न अंग बन गया था, लेकिन उस तक "मनोवैज्ञानिक" पहुंच अभी बाकी थी, सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के फैसले ने इस पर मुहर लगा दी।
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संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर के "मनोवैज्ञानिक विलय" पर मुहर लगा दी है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त, 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया। साथ ही यह घोषणा की गई कि 30 सितंबर, 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा

Sputnik India से बात करते हुए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वरिष्ठ फेलो सुशांत सरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को "अस्थायी प्रावधान" कहा गया, ऐसा निर्णय देर-सबेर लिया जाना निश्चित था।

"देश में विलय के बाद से जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन यह एक भौतिक विलय था, और मनोवैज्ञानिक विलय अभी होना बाकी था। अब देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से इस क्षेत्र का मनोवैज्ञानिक विलय भी पूरा हो गया है," सरीन ने कहा।

यह पूछे जाने पर कि क्या अदालत का फैसला समय पर आया था, सरीन ने कहा, 'मुझे ऐसा नहीं लगता।'

"अदालत के फैसले का कोई विशेष समय नहीं है। अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसकी घोषणा की जानी थी और उन्होंने आज इसकी घोषणा की। मुझे नहीं लगता कि किसी खास बात को ध्यान में रखकर इसकी घोषणा की गई है," उन्होंने कहा।

सरीन ने कहा, अनुच्छेद 370 इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से "एक प्रकार के अलगाव" का प्रतीक था। और सरकार द्वारा इसे हटाने और अब, अदालत द्वारा सरकार के फैसले को बरकरार रखने से, "भारत ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर की अलग पहचान के विचार को खारिज कर दिया है।"

इसके अलावा सरीन ने यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और पिछले सालों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में कमी आई है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समान विचार व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने Sputnik India को बताया कि सोमवार का फैसला डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सर्वोच्च बलिदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है।
“आज का फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि 1947-48 में महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र अंतिम, वैध और अपरिवर्तनीय था। जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा,” कुमार ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक गलतफहमी के कारण, भारत के पिछले राजनीतिक नेतृत्व ने अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
“भारत की संसद ने इस अनुच्छेद को कमज़ोर कर दिया था। लेकिन अभी भी इस मामले के लंबित होने के कारण कुछ सवाल थे, आज के फैसले के बाद वे साफ हो गए हैं। हमें विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर में इसी गति से विकास होता रहेगा,'' विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में एकमात्र अधूरा एजेंडा पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराना है और हमें विश्वास है कि एक मजबूत भारत और एक दृढ़ सरकार जल्द ही पीओके को मुक्त कराने में सक्षम होगी।
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