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पाकिस्तान ने तोशखाना तोहफे रिकॉर्ड को पहली बार सार्वजनिक किया: रिपोर्ट

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Gold bars - Sputnik भारत, 1920, 13.03.2023
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 446 पन्नों के दस्तावेज़ में साल 2002 से 2023 तक की अवधि का रिकॉर्ड है। इसमें राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और संघीय मंत्रियों द्वारा प्राप्त उपहारों की सूची का खुलासा किया गया है।
पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, संघीय सरकार ने साल 2002 के बाद से तोशखाना उपहारों का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया है, स्थानीय मीडिया ने बताया।
"संघीय सरकार ने राज्य रिपॉजिटरी के डेटा को सार्वजनिक करने की मंजूरी दे दी है, जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अन्य सरकारों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों को संग्रहीत करता है," रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा।
सरकार द्वारा जारी रिकॉर्ड के अनुसार, साल 2023 के दौरान, वर्तमान गठबंधन सरकार को विभिन्न देशों से 59 उपहार मिले हैं। वहीं वर्ष 2022 में 224 उपहार, 2021 में 116 उपहार, 2018 में 175 उपहार और 2014 में 91 उपहार प्राप्त हुए जबकि सरकारी अधिकारियों को 2015 में 177 उपहार मिले हैं।
"दस्तावेज में पूर्व राष्ट्रपति जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्रियों शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नवाज शरीफ और इमरान खान द्वारा रखे गए उपहारों का रिकॉर्ड है," मीडिया रिपोर्ट।
रिकॉर्ड से पता चलता है कि इमरान खान ने 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की हीरे-सोने की घड़ी, 56.7 लाख पाकिस्तानी रुपये के कफ़लिंक की एक जोड़ी, 15 लाख पाकिस्तानी रुपये की कीमत का एक पेन और 87 लाख पाकिस्तानी रुपये की एक अंगूठी खरीदी। इसके अलावा, पाकिस्तान तहरीके-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख ने 754,000 पाकिस्तानी रुपये का भुगतान करके 3.88 मिलियन पाकिस्तानी रुपये मूल्य की एक और घड़ी अपने पास रखी।
बता दें कि पिछले साल पाकिस्तानी चुनाव आयोग (ईसीपी) ने उपहारों का खुलासा नहीं करने के लिए तोशखाना मामले में नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद संघीय राजधानी में एक जिला और सत्र न्यायालय भी एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा है।
दरअसल इमरान खान पर अपनी संपत्ति की घोषणाओं में उपहारों के विवरण को छिपाने का आरोप है, जिसे उन्होंने तोशखाना से रखा था। तोशखाना देश का एक भंडार है जहां विदेशी अधिकारियों से प्राप्त उपहार रखे जाते हैं। मालूम हो कि अधिकारियों को कानूनी रूप से उपहार रखने की अनुमति है। इसके लिए उनको पहले से निर्धारित राशि का भुगतान करना होता है।
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