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संसद परिसर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति का निर्णय
संसद परिसर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति का निर्णय
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भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षा घेरे के उल्लंघन के मद्देनजर संसद भवन परिसर की 'व्यापक' सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपने का फैसला किया है
2023-12-21T13:54+0530
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भारत के गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को कार्यभार संभालने से पहले अपने सुरक्षा विंग और फायर विंग कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए संसद भवन और उसके परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए कहा है।ज्ञात है कि यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन की जांच के आदेश के बाद लिया गया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति ने पाया कि सुरक्षा प्रवेश द्वार पर मुख्यतः आगंतुकों की जांच के दौरान हुई त्रुटियाँ थीं।बता दें कि 2001 के संसद आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में दो व्यक्ति शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोक सभा कक्ष में कूद गए, कनस्तरों से पीला धुआं छोड़ा और लगभग उसी समय दो अन्य लोगों ने संसद परिसर के बाहर नारे लगाते हुए कनस्तरों से रंगीन धुआं छिड़का।दिल्ली पुलिस ने घटना में संलग्न अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं।
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संसद परिसर की सुरक्षा, सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (cisf), संसद सुरक्षा सेवा, संसद सुरक्षा उल्लंघन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (crpf), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (uapa), भारतीय दंड संहिता की धारा, cisf को सौंपने का फैसला, दिल्ली पुलिस से सुरक्षा प्रभार
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संसद परिसर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति का निर्णय
भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षा घेरे के उल्लंघन के मद्देनजर संसद भवन परिसर की 'व्यापक' सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपने का निर्णय किया है, आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
भारत के गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को कार्यभार संभालने से पहले अपने सुरक्षा विंग और फायर विंग कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए संसद भवन और उसके परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए कहा है।
सूत्र ने कहा, "सर्वेक्षण करने के बाद सीआईएसएफ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, दिल्ली पुलिस से सुरक्षा प्रभार लेगी और संसद सुरक्षा सेवाओं के साथ कार्य करना आरंभ करेगी"।
ज्ञात है कि यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा 13 दिसंबर को
संसद सुरक्षा उल्लंघन की जांच के आदेश के बाद लिया गया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति ने पाया कि सुरक्षा प्रवेश द्वार पर मुख्यतः आगंतुकों की जांच के दौरान हुई त्रुटियाँ थीं।
बता दें कि 2001 के
संसद आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में दो व्यक्ति शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोक सभा कक्ष में कूद गए, कनस्तरों से पीला धुआं छोड़ा और लगभग उसी समय दो अन्य लोगों ने संसद परिसर के बाहर नारे लगाते हुए कनस्तरों से रंगीन धुआं छिड़का।
दिल्ली पुलिस ने घटना में संलग्न अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर आतंकवाद विरोधी कानून
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं।