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भाजपा नेता की हत्या के दोषी PFI के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सज़ा

© Photo : Social Media15 PFI workers convicted of murder of BJP leader get death sentence.
15 PFI workers convicted of murder of BJP leader get death sentence. - Sputnik भारत, 1920, 30.01.2024
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केरल की अलाप्पुझा अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सज़ा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा था कि वे एक प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता और क्रूर थे, जिसने शैतानी तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मार दिया, यह तथ्य इसे "दुर्लभ से दुर्लभतम" अपराधों के दायरे में लाता है।
दलअसल पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 19 दिसंबर, 2021 को भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर हमला किया और उनके घर में परिवार के सामने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।
बता दें कि 20 जनवरी को कोर्ट ने पाया था कि मामले में आरोपी 15 लोगों में से आठ लोग (आरोपी 1 से 8) सीधे तौर पर मामले में शामिल थे। अदालत ने चार अन्य (आरोपी 9 से 12) को हत्या का दोषी पाया क्योंकि वे, अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ, घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर आए थे। वहीं साजिश रचने वाले तीन अन्य आरोपियों को भी आपराधिक साजिश और हत्या का दोषी पाया गया।
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