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PTI ने चुनाव से पहले चुनाव चिह्न पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
PTI ने चुनाव से पहले चुनाव चिह्न पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
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8 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने पार्टी के अंतर-पार्टी चुनावों और चुनाव चिह्न पर शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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बुधवार को दायर एक समीक्षा याचिका में पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 13 जनवरी के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें पीटीआई के अंतर-पार्टी चुनावों को 'असंवैधानिक' घोषित करते हुए पार्टी के चुनाव चिह्न 'बल्ले' को रद्द कर दिया गया था।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से अपने फैसले की समीक्षा करने और पेशावर उच्च न्यायालय (PHC) के फैसले को बहाल करने का अनुरोध किया गया, जिसने 10 जनवरी को चुनावी निगरानी संस्था के फैसले को 'अमान्य' कहा था।गौरतलब है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पीएचसी के 10 जनवरी के फैसले को रद्द कर दिया और पीटीआई के चुनावी प्रतीक 'बल्ले' को रद्द कर दिया था।
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PTI ने चुनाव से पहले चुनाव चिह्न पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 8 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने पार्टी के अंतर-पार्टी चुनावों और चुनाव चिह्न पर शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
बुधवार को दायर एक समीक्षा याचिका में पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 13 जनवरी के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें पीटीआई के अंतर-पार्टी चुनावों को 'असंवैधानिक' घोषित करते हुए पार्टी के चुनाव चिह्न 'बल्ले' को रद्द कर दिया गया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से अपने
फैसले की समीक्षा करने और पेशावर उच्च न्यायालय (PHC) के फैसले को बहाल करने का अनुरोध किया गया, जिसने 10 जनवरी को चुनावी निगरानी संस्था के फैसले को 'अमान्य' कहा था।
पीटीआई ने अपनी याचिका में इस बात पर जोर दिया कि दिसंबर में हुए उसके अंतर-पार्टी चुनाव पार्टी के संविधान के अनुसार हुए थे। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा, "चुनाव आयोग को पार्टी के भीतर चुनावों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है।"
गौरतलब है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पीएचसी के 10 जनवरी के फैसले को रद्द कर दिया और पीटीआई के
चुनावी प्रतीक 'बल्ले' को रद्द कर दिया था।