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भारत में Sputnik पर मेटा का प्रतिबंध अवैध सिद्ध हो सकता है: सूत्र
भारत में Sputnik पर मेटा का प्रतिबंध अवैध सिद्ध हो सकता है: सूत्र
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मेटा* द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर Sputnik और RT के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने से भारत में टेक दिग्गज की कानूनी स्थिति पर सवाल उठते हैं, जहां यह "प्रकाशक" के बजाय "मध्यस्थ" के रूप में कार्य करता है, सूत्रों ने Sputnik इंडिया को बताया।
2024-09-19T19:14+0530
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जानकार सूत्रों ने कहा कि रूसी मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय को लागू करने से पहले मेटा ने भारतीय अधिकारियों को सूचित नहीं किया।यह बताया गया है कि मेटा की कंपनियों में से एक फेसबुक ने 2020-2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली सरकार को बताया था कि वह भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत एक "मध्यस्थ" है।संघीय कानून 'मध्यस्थ' को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जो किसी और की ओर से सूचना "प्राप्त, संग्रहीत या संचारित" करता है।यह वक्तव्य फेसबुक द्वारा अजीत मोहन (पूर्व में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा और अन्य मामले में दिया गया था, जिसका निर्णय 2021 में सुनाया गया था।उस समय, फेसबुक ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि भारत में उसका कामकाज आईटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित होता है। उस समय फेसबुक के वकील ने स्वीकार किया कि एक मध्यस्थ के रूप में, उसका "उस पर होस्ट की गई सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं है और वास्तव में, उसे अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के सार को जानने या उस पर कोई नियंत्रण रखने से प्रतिबंधित किया गया है, सिवाय इसके (भारतीय) कानून द्वारा निर्धारित किया गया हो।"अपने निर्णय में, तीन न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट (SC) की पीठ ने फेसबुक से विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में उसके अलग-अलग "व्यावसायिक मॉडल" पर प्रश्न उठाया था।इस प्रकार, विवाद की प्रकृति के आधार पर, विभिन्न देशों की जनसंख्या तक लगभग समान पहुँच रखने वाला फेसबुक अपनी उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर अपने रुख को संशोधित करना चाहता है," भारत की शीर्ष अदालत ने कहा।दिल्ली स्थित वकील पंकज सिंह ने Sputnik इंडिया को बताया कि 2021 के मामले का निर्णय भारत में रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के मेटा के निर्णय के लिए प्रासंगिक था, क्योंकि मेटा ने "प्रकाशक" के रूप में कार्य करके IT अधिनियम के अंतर्गत अपने जनादेश का उल्लंघन किया था।
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भारत में Sputnik पर मेटा का प्रतिबंध अवैध सिद्ध हो सकता है: सूत्र
मेटा* द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर Sputnik और RT के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने से भारत में टेक दिग्गज की कानूनी स्थिति पर प्रश्न उठते हैं, जहाँ यह "प्रकाशक" के बजाय "मध्यस्थ" के रूप में कार्य करता है, सूत्रों ने Sputnik इंडिया को बताया है।
जानकार सूत्रों ने कहा कि रूसी मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय को लागू करने से पहले मेटा ने भारतीय अधिकारियों को सूचित नहीं किया।
उन्होंने कहा, "नैतिक रूप से, हम मेटा द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंध के विरुद्ध हैं।"
यह बताया गया है कि मेटा की कंपनियों में से एक फेसबुक ने 2020-2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली सरकार को बताया था कि वह
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत एक "मध्यस्थ" है।
संघीय कानून 'मध्यस्थ' को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जो किसी और की ओर से सूचना "प्राप्त, संग्रहीत या संचारित" करता है।
यह वक्तव्य फेसबुक द्वारा अजीत मोहन (पूर्व में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली की विधानसभा और अन्य मामले में दिया गया था, जिसका निर्णय 2021 में सुनाया गया था।
उस समय, फेसबुक ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि भारत में उसका कामकाज
आईटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित होता है। उस समय फेसबुक के वकील ने स्वीकार किया कि एक मध्यस्थ के रूप में, उसका "उस पर होस्ट की गई सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं है और वास्तव में, उसे अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के सार को जानने या उस पर कोई नियंत्रण रखने से प्रतिबंधित किया गया है, सिवाय इसके (भारतीय) कानून द्वारा निर्धारित किया गया हो।"
अपने निर्णय में, तीन न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट (SC) की पीठ ने फेसबुक से विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में उसके अलग-अलग "व्यावसायिक मॉडल" पर प्रश्न उठाया था।
"उन्हें अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, फेसबुक ने स्वयं को प्रकाशक की श्रेणी में प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें अपने मंच पर प्रसारित सामग्री पर अपने नियंत्रण के पहले संशोधन के दायरे में सुरक्षा मिली। इस पहचान ने इसे सामग्री के मॉडरेशन और हटाने को उचित ठहराने की अनुमति दी है। हालाँकि, भारत में, इसने स्वयं को पूरी तरह से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में पहचानना चुना है, जबकि दोनों देशों में इसके कार्य और सेवाएँ समान हैं।
इस प्रकार, विवाद की प्रकृति के आधार पर, विभिन्न देशों की जनसंख्या तक लगभग समान पहुँच रखने वाला फेसबुक अपनी उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर अपने रुख को संशोधित करना चाहता है," भारत की शीर्ष अदालत ने कहा।
दिल्ली स्थित वकील पंकज सिंह ने Sputnik इंडिया को बताया कि 2021 के मामले का निर्णय भारत में रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के मेटा के निर्णय के लिए प्रासंगिक था, क्योंकि मेटा ने "प्रकाशक" के रूप में कार्य करके IT अधिनियम के अंतर्गत अपने जनादेश का उल्लंघन किया था।
सिंह ने कहा, "अजीत मोहन बनाम एनसीटी दिल्ली मामले में दिए गए पिछले निर्णय के आधार पर मेटा के प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मेटा को इस मामले में एक पक्ष बनाया जा सकता है।"