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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को भूमि भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सज़ा

© AP Photo / K.M. ChaudaryPakistan's former prime minister Imran Khan listens to a member of media during talk with reporters regarding the current political situation and the ongoing cases against him at his residence, in Lahore, Pakistan, Thursday, Aug. 3, 2023.
Pakistan's former prime minister Imran Khan listens to a member of media during talk with reporters regarding the current political situation and the ongoing cases against him at his residence, in Lahore, Pakistan, Thursday, Aug. 3, 2023. - Sputnik भारत, 1920, 17.01.2025
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अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) संस्थापक को 14 साल और उनकी पत्नी को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।
बुशरा बीबी को रावलपिंडी की अदियाला जेल से गिरफ्तार किया गया, जहां खान अगस्त 2023 से कैद हैं। वे फैसला सुनने के लिए मौजूद थीं।

इस फैसले की घोषणा जज नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में एक अस्थायी अदालत में की। अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी को क्रमशः 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये और 500,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भरने को कहा। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त छह महीने जेल में रहना होगा।

जज ने अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया। पिछले साल 8 फरवरी को चुनाव होने के कुछ समय बाद ही 27 फरवरी को इस जोड़े पर आरोप तय किए गए थे।
सुनवाई से पहले पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले दो सालों में कितना अन्याय हुआ है।''
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