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पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान खान को पांच साल के लिए किया अयोग्य घोषित

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कानूनी टीम ने उनकी सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, और मामले की सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है।
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पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल के लिए सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया।
एक अधिसूचना में, चुनाव आयोग ने अदालत के आदेश का हवाला दिया और घोषणा की कि खान को चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 232 के साथ पढ़े गए पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (एच) के तहत अयोग्य ठहराया गया था।
"इसलिए, इमरान अहमद खान नियाज़ी को पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र एनए-45 कुर्रम-I से लौटे उम्मीदवार के रूप में भी अधिसूचित किया जाता है," अधिसूचना में कहा गया है।
दरअसल इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने शनिवार को तोशखाना उपहारों का विवरण छिपाने के आरोप में खान को तीन साल की कैद और 100,000 पाकिस्तानी रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा और जुर्माना पाकिस्तान के चुनाव अधिनियम की धारा 174 द्वारा प्रदान की गई अधिकतम सजा है।

“उसने तोशखाना से प्राप्त उपहारों की जानकारी प्रदान करते समय धोखाधड़ी की जो बाद में झूठी और गलत साबित हुई। उनकी बेईमानी संदेह से परे साबित हो चुकी है,” अदालत के आदेश में कहा गया।

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दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद इमरान खान को पंजाब पुलिस ने उनके लाहौर स्थित ज़मान पार्क निवास से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी का नेतृत्व करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोपों से इनकार किया है।
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