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इमरान खान ने साइफर मामले में अमेरिकी राजदूत और पूर्व जनरल को सुनवाई में बुलाया: वकील

© AP Photo / K.M. ChaudaryPakistan's former Prime Minister Imran Khan gives a press conference at his home, in Lahore, Pakistan, Thursday, May 18, 2023.
Pakistan's former Prime Minister Imran Khan gives a press conference at his home, in Lahore, Pakistan, Thursday, May 18, 2023. - Sputnik भारत, 1920, 04.12.2023
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हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक मंत्रिमंडल ने साइफर मामले में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा जेल में ही चलाए जाने को मंजूरी दे दी है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के वकील बाबर अवान ने सोमवार को कहा कि PTI प्रमुख इमरान खान चाहते हैं कि "अमेरिकी राजदूत और एक पूर्व सैन्य जनरल" को साइफर मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत द्वारा बुलाया जाए।

"इमरान [खान] ने कहा कि अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाना चाहिए और उन्होंने एक पूर्व सेना जनरल का नाम लिया," मीडिया से बात करते हुए बाबर ने कहा।

अदालत में चल रही सुनवाई में गोपनीयता अधिनियम के तहत बनाई गई विशेष अदालत ने फैसला लेते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में दोषी ठहराया। दोनों नेताओं पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 और 9 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।
नेशनल असेंबली में 27 मार्च, 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के कारण पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना पद छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय साजिश" रची गई थी।
पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने आधिकारिक गुप्त जानकारी के "गलत उपयोग" और गलत इरादों के साथ साइफर टेलीग्राम के अवैध प्रतिधारण के आरोप में इमरान खान और पूर्व मंत्री कुरेशी को गिरफ्तार कर लिया था।
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