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इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 14 साल की सजा
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 14 साल की सजा
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री साइफर मामले से उबर ही नहीं पाए थे कि बुधवार को उन्हें एक और झटका लगा, जब अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई।
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यह तीसरा मामला है जिसमें PTI नेता को सजा सुनाई गई है, अभी एक दिन पहले ही उन्हें और उनके सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामलें में भी 10 साल की सजा सुनाई गई थी।अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले में इमरान और बुशरा को 10 साल की सजा के साथ प्रत्येक पर 787 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, इस सजा के बाद दोनों किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान में चुनावों में अब केवल एक हफ्ते का समय बचा है। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री खान चुनावों की रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं।सजा के ऐलान के बाद इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान में दो दिनों में ही कानून को खत्म कर दिया गया है। न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में फैसला सुनाने के दौरान इमरान खान खुद मौजूद थे लेकिन उनकी उनकी पत्नी अदालत में मौजूद नहीं थी। हालांकि तोशखाना मामले में सजा के ऐलान के बाद बुशरा गिरफ्तारी के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए अदियाला जेल पहुंचीं, जहाँ भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने उन्हें हिरासत में ले लिया।क्या है तोशखाना मामला?तोशखाने मामले में इमरान और उनकी पत्नी पर स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशखाना के दुरुपयोग का मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपहारों को कम दरों पर खरीदा और उन्हें उच्च कीमतों पर बेच दिया।इन सभी उपहारों की कीमत लगभग 140 मिलियन रुपये से अधिक थी, इन उपहारों में सात कलाई घड़ियाँ शामिल थीं, जिनमें से छह रोलेक्स थीं, और एक मास्टर ग्राफ सीमित संस्करण की घड़ी थी जिसकी कीमत 85 मिलियन रुपये थी। बताया जाता है कि इन उपहारों को कथित तौर पर खान के सहयोगियों द्वारा दुबई में बेचा गया था।इस मामले में इमरान और उनकी बीवी के अलावा, प्रॉपर्टी डेवलपर मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे रियाज आलिया, इमरान खान के पूर्व सहयोगी शहजाद अकबर और जुल्फिकार बुखारी के साथ-साथ उनकी बीवी की दोस्त फराह गोगी और वकील जिया मुस्तफा भी सह-आरोपी हैं।देश की भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने इस मामले में आरोप लगाते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, इमरान और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से कुल 108 उपहार मिले थे।
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तोशखाना मामला क्या है?, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बीबी को सजा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा, इमरान और बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 14 साल की सजा, what is toshakhana case?, former pakistan prime minister's wife sentenced, former pakistan prime minister imran khan sentenced, imran and bushra bibi sentenced to 14 years in toshakhana case,
तोशखाना मामला क्या है?, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बीबी को सजा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा, इमरान और बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 14 साल की सजा, what is toshakhana case?, former pakistan prime minister's wife sentenced, former pakistan prime minister imran khan sentenced, imran and bushra bibi sentenced to 14 years in toshakhana case,
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 14 साल की सजा
13:03 31.01.2024 (अपडेटेड: 13:06 31.01.2024) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री साइफर मामले से उबर ही नहीं पाए थे कि बुधवार को उन्हें एक और झटका लगा, जब अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई।
यह तीसरा मामला है जिसमें PTI नेता को सजा सुनाई गई है, अभी एक दिन पहले ही उन्हें और उनके सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामलें में भी
10 साल की सजा सुनाई गई थी।
अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले में इमरान और बुशरा को 10 साल की सजा के साथ प्रत्येक पर 787 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, इस सजा के बाद दोनों किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान में चुनावों में अब केवल एक हफ्ते का समय बचा है। हालांकि,
पूर्व प्रधानमंत्री खान चुनावों की रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं।
सजा के ऐलान के बाद इमरान की पार्टी
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान में दो दिनों में ही कानून को खत्म कर दिया गया है।
"पाकिस्तान में हर मौजूदा कानून को 2 दिनों में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी को एक और कंगारू मुकदमे का सामना करना पड़ा है जिसमें दोनों को बचाव का कोई अधिकार नहीं दिया गया। साइफर की तरह इस मामले का भी किसी ऊंची अदालत में टिकने का कोई आधार नहीं है। यह शर्मनाक है कि कानून का पूरी तरह से मजाक बनाया जा रहा है," PTI ने एक्स पर लिखा।
न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में फैसला सुनाने के दौरान इमरान खान खुद मौजूद थे लेकिन उनकी उनकी पत्नी अदालत में मौजूद नहीं थी। हालांकि
तोशखाना मामले में सजा के ऐलान के बाद बुशरा गिरफ्तारी के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए अदियाला जेल पहुंचीं, जहाँ भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
तोशखाने मामले में इमरान और उनकी पत्नी पर स्टेट डिपॉजिटरी यानी
तोशखाना के दुरुपयोग का मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपहारों को कम दरों पर खरीदा और उन्हें उच्च कीमतों पर बेच दिया।
इन सभी उपहारों की कीमत लगभग 140 मिलियन रुपये से अधिक थी, इन उपहारों में सात कलाई घड़ियाँ शामिल थीं, जिनमें से छह रोलेक्स थीं, और एक मास्टर ग्राफ सीमित संस्करण की घड़ी थी जिसकी कीमत 85 मिलियन रुपये थी। बताया जाता है कि इन उपहारों को कथित तौर पर खान के सहयोगियों द्वारा दुबई में बेचा गया था।
इस मामले में इमरान और उनकी बीवी के अलावा, प्रॉपर्टी डेवलपर मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे रियाज आलिया, इमरान खान के पूर्व सहयोगी शहजाद अकबर और जुल्फिकार बुखारी के साथ-साथ उनकी बीवी की दोस्त फराह गोगी और वकील जिया मुस्तफा भी सह-आरोपी हैं।
देश की भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने इस मामले में आरोप लगाते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, इमरान और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से कुल 108 उपहार मिले थे।