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निकाह मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को जेल की 7 सालों की सजा मिली: मीडिया
निकाह मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को जेल की 7 सालों की सजा मिली: मीडिया
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पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को निकाह मामले में जुर्माना लगाया गया और सात साल जेल की सजा सुनाई गई।
2024-02-03T20:14+0530
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अदालत के फैसले के बाद कि उनकी 2018 की शादी ने कानून का उल्लंघन किया है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर जुर्माना लगाया गया और उनको शनिवार को सात सालों की जेल की सजा दी गई, मीडिया ने बताया। बीबी के पूर्व पति खावर मनेका ने यह कहते हुए मामला शुरू किया था कि उन्होंने 'इद्दत अवधि' या दो विवाहों के बीच एक अनिवार्य विराम की अनिवार्य इस्लामी परंपरा को तोड़ा था। मनेका ने आगे अपनी पूर्व पत्नी और खान पर शादी से पहले विवाहेतर संबंधों का आरोप लगाया, एक उल्लंघन जिसमें पत्थर मारकर मौत की सजा का प्रावधान है। पिछले साल 5 अगस्त को हिरासत में लिए गए खान को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर तोशाखाना मामले में दोषी घोषित किए जाने पर गिरफ्तार किया गया था। तब से, उन्हें हिरासत में रखा गया है, पहले अटक जेल में और बाद में अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा का भी पहला उदाहरण है। गुरुवार के राष्ट्रीय चुनावों से पहले, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस सप्ताह उनके खिलाफ यह तीसरा न्यायिक फैसला है।
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निकाह मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को जेल की 7 सालों की सजा मिली: मीडिया
पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को निकाह मामले में जुर्माना लगाया गया और जेल की सात सालों की सजा सुनाई गई, यह एक सप्ताह के भीतर खान के खिलाफ तीसरा न्यायिक फैसला है।
अदालत के फैसले के बाद कि उनकी 2018 की शादी ने कानून का उल्लंघन किया है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर जुर्माना लगाया गया और उनको शनिवार को सात सालों की जेल की सजा दी गई, मीडिया ने बताया।
बीबी के पूर्व पति खावर मनेका ने यह कहते हुए मामला शुरू किया था कि उन्होंने 'इद्दत अवधि' या दो विवाहों के बीच एक अनिवार्य विराम की अनिवार्य इस्लामी परंपरा को तोड़ा था।
मनेका ने आगे अपनी पूर्व पत्नी और खान पर शादी से पहले विवाहेतर संबंधों का आरोप लगाया, एक उल्लंघन जिसमें पत्थर मारकर मौत की सजा का प्रावधान है।
शुक्रवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की 14 घंटे तक चली सुनवाई के एक दिन बाद शनिवार को वरिष्ठ सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाया। इसी सप्ताह, 71 वर्षीय खान को सिफर मामले में 10 साल की सजा और तोशखाना मामले में 14 साल की सजा मिली हैं।
पिछले साल 5 अगस्त को हिरासत में लिए गए खान को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर तोशाखाना मामले में दोषी घोषित किए जाने पर गिरफ्तार किया गया था। तब से, उन्हें हिरासत में रखा गया है, पहले अटक जेल में और बाद में अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
"इतिहास में यह पहला उदाहरण हुआ है जब इद्दत से संबंधित मामला शुरू किया गया है," खान ने कहा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में
14 साल की सजा का भी पहला उदाहरण है।
गुरुवार के राष्ट्रीय चुनावों से पहले, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस सप्ताह उनके खिलाफ यह तीसरा न्यायिक फैसला है।