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क्या भारत में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर साइबर हमले आतंकवादी कृत्य माने जा सकते हैं?

दुनिया भर में साइबर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई देश हो जो इससे अछूता हो। एक अनुमान के मुताबिक अब तक दुनिया भर में हुए साइबर हमलों में 2019 और 2023 के बीच लगभग 5.2 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक नुकसान हुआ है।
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भारत के प्रभारी और उप स्थायी प्रतिनिधि आर. रवींद्र ने उभरते साइबर खतरों से निपटने पर UNSC की खुली बहस के दौरान कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय संस्थानों और सरकारी नेटवर्क को लक्षित करने वाले साइबर हमलों को आतंकवादी कृत्यों के समान माना जाना चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवादी संगठनों ने आभासी संपत्तियों और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके कट्टरपंथियों की भर्ती, प्रशिक्षण और वित्तीय लेनदेन के लिए साइबरस्पेस का शोषण करना शुरू कर दिया है, और आतंकवाद और साइबर क्षमताओं का यह अभिसरण राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है।
विशेषज्ञ के अनुसार भारत को साइबर आतंकवाद को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम बनाने के लिए जोर देना चाहिए, जिसका उद्देश्य साइबरस्पेस में सुरक्षित और नैतिक प्रथाओं को बढ़ाने वाले वैश्विक कानूनों और समझौतों की नींव रखना है जो अंततः वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
"साइबर अपराध, साइबर सक्रियता, साइबर आतंकवाद, गैर-राज्य अभिनेता, राष्ट्र-राज्य हमले और साइबर घुसपैठ के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। जबकि वे सभी समान प्रभाव डाल सकते हैं, वे कानूनी रूप से और इरादे में भिन्न हैं। मुद्दा पहुँच और इरादे के इर्द-गिर्द घूमता है, जहाँ अवैध शब्द "पहुँच" इस संदर्भ में अलग-अलग कार्रवाइयों को रेखांकित करता है" कमांडर मुकेश सैनी (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रमुख राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा समन्वयक सेल, NSCS/ PMO ने Sputnik इंडिया को बताया।
सैनी ने वैध चिंताओं और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के बीच अंतर करने में प्रभावी लॉग एनालिटिक्स और खतरे की खुफिया जानकारी के महत्व पर प्रकाश डाला।

भारत का साइबर युद्ध मोर्चा: साइबर आतंकवादी खतरों के रूप में बेनामी सूडान और इंडोनेशियाई संस्थाएं

उदाहरण के लिए, भारत ने ऐसे मामलों की पहचान की है, जहाँ बेनामी सूडान जैसे संगठनों ने भारत के विरुद्ध साइबर ऑपरेशन किए हैं, ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार संगठनों को साइबर आतंकवादी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसी तरह, इंडोनेशिया में विभिन्न संगठन जो भारत में संस्थाओं को लक्षित करते हैं, वे भी साइबर आतंकवाद में भाग ले रहे हैं।
सैनी ने बताया कि उनके प्रयास ‘कॉर्पोरेट नीतियों को अपने स्वयं के एजेंडों के अनुरूप बनाने के लिए दबाव डालने की दिशा में हैं जो नीति-निर्माण प्रक्रियाओं पर उनकी गतिविधियों के विघटनकारी और बलपूर्वक प्रभाव को उजागर करते हैं।’

उन्होंने कहा, "भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के अनुसार, ‘साइबर आतंकवाद को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके दायरे में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें आजीवन कारावास जैसी कठोर सज़ाएं हैं’ । नतीजतन, ‘आज साइबर आतंकवाद के मामलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा है जिनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है’। उदाहरण के लिए, ‘राज अली बनाम जॉर्जिया राज्य’ के मामले में, जहाँ एक व्यक्ति ने अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड कीं, यह स्पष्ट रूप से साइबर आतंकवाद नहीं था। फिर भी, लगभग 89% मामले इसी तरह की श्रेणियों में आते हैं।"

इसलिए, विशेषज्ञ ने सलाह दी कि साइबर आतंकवाद के अभियोजन को ‘भारत के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के अंतर्गत आना चाहिए, जहाँ कड़े सुरक्षा उपाय स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित हैं’। परिणामस्वरूप, साइबर आतंकवाद पर तभी मुकदमा चलाया जाना चाहिए जब आरोपी को किसी निर्दिष्ट आतंकवादी संगठन से जोड़ने का प्रत्यक्ष सबूत हो या यदि सरकार राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपों को मंजूरी दें।

भारत की रणनीतिक अनिवार्यता: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे में साइबर-आतंकवाद को आगे बढ़ाना

सैनी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुख्य बाधा आतंकवाद और साइबर आतंकवाद को परिभाषित करना है क्योंकि इन परिभाषाओं पर वैश्विक सहमति का अभाव है, जिससे प्रभावी समाधान जटिल हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे निकायों के माध्यम से सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषाएँ स्थापित करना इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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भारतीयों को धोखा देने वाले साइबर अपराधियों का सामना करने के लिए एकजुट हुए भारत और कंबोडिया

उन्होंने जोर दिया, "एक बार परिभाषाएं लागू हो जाने के बाद, अगला महत्वपूर्ण पहलू ‘राष्ट्रों के बीच सहयोग है, विशेष रूप से सीमाओं के पार सूचना और साक्ष्य का आदान-प्रदान करना। इस सहयोग के लिए डिजिटल साक्ष्य, जैसे सर्वर लॉग या डिजिटल संचार, को मान्यता देने और स्वीकार करने के लिए कानूनों को संशोधित करना आवश्यक है, जो साइबर अपराधों की जाँच में महत्वपूर्ण हैं।"

उदाहरण के लिए, सैनी ने तर्क दिया कि ‘यदि कनाडा या यूएसए में स्थित अपराधी किसी अन्य देश को प्रभावित करने वाला साइबर अपराध करता है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे अक्सर क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलताओं के कारण ऐसे मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने में कठिनाई का सामना करते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, "जुलाई 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा विशेषज्ञ को साइबर सुरक्षा प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें उन्होंने 15 अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ दस दिनों तक सहयोग किया था। हालांकि, राजनीतिक गतिशीलता के कारण, विशेष रूप से 'पश्चिम और अन्य ब्लॉकों के बीच, प्रस्ताव को बाधाओं का सामना करना पड़ा है और पारित न होने के कारण हर साल देरी हो रही है।"

'भारत को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साइबर आतंकवाद को एक प्रमुख एजेंडा आइटम के रूप में शामिल करने की वकालत करनी चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया कि साइबरस्पेस में सुरक्षित और नैतिक वाणिज्य को बढ़ावा देने वाले वैश्विक कानूनों और समझौतों को अपनाना चाहिए, जिससे वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा हो सके।
इसके अलावा, सैनी ने ‘वैश्विक स्तर पर साइबर फोरेंसिक में मानकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। एक देश में एकत्र किए गए साक्ष्य को विभिन्न क्षेत्राधिकारों में कानून की अदालतों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए’।

उन्होंने बताया कि ‘वैश्विक स्तर पर साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी खुफिया जानकारी और खतरा साझा करने में सहयोग महत्वपूर्ण है। तीसरा, किसी व्यक्ति को एक देश में आतंकवादी और दूसरे में सामाजिक कार्यकर्ता मानने की कोई छूट नहीं होनी चाहिए, इस विसंगति को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है’।

उन्होंने सुझाव दिया कि ‘हाल के भू-राजनीतिक संघर्ष भविष्य में राज्य प्रायोजित और आतंकवादी साइबर खतरों दोनों से बचाव के लिए देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।'
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