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भारत में ऑनलाइन जुआ का सबसे बड़ा शिकार युवा पीढ़ी है: विशेषज्ञ
भारत में ऑनलाइन जुआ का सबसे बड़ा शिकार युवा पीढ़ी है: विशेषज्ञ
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भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन जुए पर नकेल कसने के लिए अपने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों में संशोधन प्रकाशित किए।
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भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन जुए पर नकेल कसने के लिए अपने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों में संशोधन प्रकाशित किए थे।संशोधनों में कहा गया है कि पेश किया गया कोई भी ऑनलाइन गेम राज्यव्यापी जुआ प्रतिबंध जैसे किसी भी मौजूदा कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अगस्त महीने में ऑनलाइन जुए के विज्ञापन के खिलाफ एक नया दिशानिर्देश जारी किया था।अपनी सलाह में मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, विज्ञापन मध्यस्थों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से किसी भी रूप में सट्टेबाजी/जुआ पर विज्ञापन और प्रचार सामग्री दिखाने से 'तुरंत' परहेज करने को कहा। गाइडलाइन का पालन न करने पर उन संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया, "यह देखा गया है कि किसी प्रमुख खेल आयोजन, खासकर क्रिकेट के दौरान ऐसे सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है।"मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधमीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एडवाइजरी में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े तंत्र के साथ जुआ नेटवर्क के जुड़ाव का भी उल्लेख किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया था कि जुए और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के ऐसे विज्ञापन समाज के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं। ऐसे में Sputnik India ने साइबर रक्षा विशेषज्ञ एम.एस मेहता से बात की।भारत में ऑनलाइन जुए के लिए स्व-नियामक निकायएक सरकारी नियामक स्थापित करने के बजाय, संशोधन ऑनलाइन गेमिंग व्यवसायों से बने "स्व-नियामक निकाय" के निर्माण की अनुमति देगा, जो ऑनलाइन जुए के लिए नियम बनाएगा।इन निकायों को "उपयोगकर्ताओं को जुए की लत जैसे नुकसान से बचाने की दृष्टि से", साथ ही बच्चों की सुरक्षा और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए नियमों का एक ढांचा तैयार करना चाहिए।यदि कोई स्व-नियामक पर्याप्त मानक नहीं बनाता है, तो केंद्र सरकार "गैर-अनुपालन को सुधारने के लिए उपाय करने के लिए उसे निर्देशित कर सकती है।" यदि आवश्यक हो, तो वह ऐसे निकाय का पंजीकरण निलंबित कर सकता है।पिछले साल, सांसद सुशील कुमार मोदी ने देश में इसकी लोकप्रियता में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से ऑनलाइन गेमिंग के लिए विनियमन का एक व्यापक ढांचा बनाने का आह्वान किया था।गौरतलब है कि 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अनुसार, कोई भी जुआ जिसमें पैसे का उपयोग या सट्टेबाजी शामिल है, अवैध है।
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भारत में ऑनलाइन जुआ का सबसे बड़ा शिकार युवा पीढ़ी है: विशेषज्ञ
भारतीय मीडिया के अनुसार, भारत ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की घोषणा की। Sputnik India ने विशेषज्ञ से बात की, जिन्होंने ऑनलाइन जुए से संबंधित जोखिमों के बारे में बताया।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन जुए पर नकेल कसने के लिए अपने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों में संशोधन प्रकाशित किए थे।
नियमों के तहत, एक ऑनलाइन गेम को इंटरनेट के माध्यम से खेले जाने वाले किसी भी गेम के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां एक खिलाड़ी "जीत हासिल करने की उम्मीद के साथ कुछ रकम जमा करता है।" यदि आवश्यक हो, तो भारत सरकार कुछ खेलों को नियमों के अंतर्गत लाने की घोषणा कर सकती है।
संशोधनों में कहा गया है कि पेश किया गया कोई भी
ऑनलाइन गेम राज्यव्यापी जुआ प्रतिबंध जैसे किसी भी मौजूदा कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अगस्त महीने में ऑनलाइन जुए के विज्ञापन के खिलाफ एक नया दिशानिर्देश जारी किया था।
अपनी सलाह में मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, विज्ञापन मध्यस्थों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से किसी भी रूप में सट्टेबाजी/जुआ पर विज्ञापन और प्रचार सामग्री दिखाने से 'तुरंत' परहेज करने को कहा। गाइडलाइन का पालन न करने पर उन संस्थाओं के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
"इस सलाह का पालन करने में विफलता पर विभिन्न कानूनों के तहत भारत सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है," मामले से वाकिफ सरकारी अधिकारियों के हवाले से स्थानीय मीडिया ने कहा।
सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया, "यह देखा गया है कि किसी प्रमुख खेल आयोजन, खासकर क्रिकेट के दौरान ऐसे सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है।"
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एडवाइजरी में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े तंत्र के साथ
जुआ नेटवर्क के जुड़ाव का भी उल्लेख किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया था कि जुए और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के ऐसे विज्ञापन समाज के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं। ऐसे में Sputnik India ने साइबर रक्षा विशेषज्ञ
एम.एस मेहता से बात की।
"भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ का मुद्दा बहुत गंभीर बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा शिकार स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे और युवा पीढ़ी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी की बच्चों में लत सी पड़ गई है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा है। दूसरा दुष्प्रभाव बच्चों के व्यवहार में भी देखने को मिल रहा है जहाँ बच्चों का आचरण जिद्दी होना आ गया है। दूसरी तरफ युवा इसके शिकार बने, वह अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यह भी देखा गया है ऑनलाइन सट्टेबाजी में बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। इन सब के लिए जागरूक होना जरूरी है। अभिभावकों को अपने बच्चों पर नजर रखनी जरूरी है," मेहता ने कहा।
भारत में ऑनलाइन जुए के लिए स्व-नियामक निकाय
एक सरकारी नियामक स्थापित करने के बजाय, संशोधन
ऑनलाइन गेमिंग व्यवसायों से बने "स्व-नियामक निकाय" के निर्माण की अनुमति देगा, जो ऑनलाइन जुए के लिए नियम बनाएगा।
इन निकायों को "उपयोगकर्ताओं को जुए की लत जैसे नुकसान से बचाने की दृष्टि से", साथ ही बच्चों की सुरक्षा और
वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए नियमों का एक ढांचा तैयार करना चाहिए।
यदि कोई स्व-नियामक पर्याप्त मानक नहीं बनाता है, तो केंद्र सरकार "गैर-अनुपालन को सुधारने के लिए उपाय करने के लिए उसे निर्देशित कर सकती है।" यदि आवश्यक हो, तो वह ऐसे निकाय का पंजीकरण निलंबित कर सकता है।
"हर ऑनलाइन खेल में डिस्क्लेमर लगा होता है कि इस गेम को खेलने से आपको लत लग सकती है। इस जोखिम का जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसके माध्यम से फ्रॉड भी हो रहे हैं। सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है। ऑनलाइन गेम से होने वाले नुकसान के लिए जागरूकता बहुत कारगर हो सकती है," मेहता ने रेखांकित किया।
पिछले साल, सांसद सुशील कुमार मोदी ने देश में इसकी लोकप्रियता में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से ऑनलाइन गेमिंग के लिए विनियमन का एक व्यापक ढांचा बनाने का आह्वान किया था।
गौरतलब है कि 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अनुसार, कोई भी जुआ जिसमें पैसे का उपयोग या सट्टेबाजी शामिल है, अवैध है।